IRCTC Travel Insurence: हाल ही में Odisha में हुए बालासोर के ट्रेन हादसे के बाद खासकर IRCTC के इंश्योरेंस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। IRCTC ने 1 नवंबर, 2021 से प्रत्येक पैसेंजर के लिए सिर्फ 0.35 रुपये के Premium पर यह Travel Insurence (ट्रैवल इंश्योरेंस) का ऑफर देता है। किसी हादसे की स्थिति में इस Travel Insurence (ट्रैवल इंश्योरेंस) के तहत मिलने वाला Amount पैसेंजर को हुए नुकसान की Catagory पर निर्भर करता है।
Odisha के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद फिर से लोग Travel Insurence की उपयोगिता के बारे में बात करने लगे हैं। खासकर ट्रेन से सफर के दौरान IRCTC का Travel Insurence (ट्रैवल इंश्योरेंस) बहुत काम का है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए Premium प्रति पैसेंजर सिर्फ 35 पैसे है।
जब आप IRCTC Website से ट्रेन रिजर्वेशन कराते हैं तो आपसे यह पूछा जाता है कि क्या आप प्रति पैसेंजर 0.35 पैसे की दर से ट्रेवल इंश्योरेंस (IRCTC Travel Insurance) लेना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि इसे खरीदना पैसेंजर के लिए अनिवार्य नहीं है। कई बार लोग जल्दबाजी में इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वे बिना Travel Insurence के टिकट बुक करते हैं। लेकिन, किसी हादसे की स्थिति में यह Insurence बहुत काम आता है।
बीमा कवर की 1st Category मौत की स्थिति में
IRCTC 1 नवंबर, 2021 से प्रति पैसेंजर सिर्फ 0.35 रुपये के Premium पर यह Travel Insurence (ट्रैवल इंश्योरेंस) ऑफर करता है। इसमें सभी तरह के Tax शामिल हैं। किसी हादसे की स्थिति में इस Travel Insurence के तहत मिलने वाला Amount पैसेंजर को हुए नुकसान की Category पर निर्भर करता है। इसके लिए कुल 5 तरह की Category तय की गई हैं। पहली Category में Death शामिल है। इसमें भी कई तरह की स्थितियां बताई गई हैं।
IRCTC Travel Insurence कवर की 2nd Category स्थायी विकलांगता की स्थिति में
दूसरी Category में स्थायी विकलांगता को शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर सफर में हुए हादसे के 12 महीने के अंदर पैसेंजर स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे सम इनश्योर्ड का 100 फीसदी मिलता है। स्थायी विकलांगता के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। इन शर्तों के पूरी होने पर पैसेंजर 10 लाख रुपये का Insurence Cover हासिल करने का हकदार होता है।
बीमा की 3rd Category स्थायी आंशिक विकलागंता पर
तीसरी Category में स्थायी आंशिक विकलांगता आती है। इसमें कहा गया है कि अगर हादसे के 12 महीने के अंदर पैसेंजर स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो जाता है तो उसे सम इनश्योर्ड का 75 फीसदी Amount मिलेगा। बीमा की 4th Category अस्पताल में इलाज के खर्च के लिए
4th Category में Hospital में इलाज के दौरान आने वाले खर्च को शामिल किया गया है। इसके लिए 2 लाख रुपये की सीमा तय की गई है। इसका मतलब है कि हादसे की वजह से अगर पैसेंजर को लगी चोट के इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो इलाज पर होने वाला 2 लाख रुपये तक का खर्च Travel Insurence (ट्रैवल इंश्योरेंस) कंपनी चुकाएगी।
5th Category के अनुसार मृतक के शव को घर पहुंचाने के खर्च के लिए देना
5th Category के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर ट्रेन हादसे की वजह से पैसेंजर की मौत हो जाती है तो उसके शव को उसके घर पहुंचाने या अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर आने वाले खर्च का भुगतान Insurence कंपनी की तरफ से किया जाएगा। इसके लिए 10,000 रुपये की सीमा तय की गई है। इस क्लेम के लिए किसी तरह का Document Submit करने की जरूरत नहीं है।
क्या है इसे क्लेम करने का Process?
सफर में हादसे की वजह से पैसेजर को होने वाले नुकसान पर क्लेम का दावा चार महीने के अंदर किया जा सकता है। पैसेंजर का Nominee या उसका कानूनी उत्तराधिकारी बीमा कंपनी के नजदीकी ऑफिस में यह दावा कर सकता है। इसके लिए बीमा कंपनी को कुछ तरह के Document Submit करने होंगे। पैसेंजर की मौती की स्थिति में Nominee या कानूनी उत्तराधिकारी को हादसे की पुष्टि के लिए रेलवे अथॉरिटी की रिपोर्ट लगानी होगी। इस रिपोर्ट में मृतकों की लिस्ट में उस पैसेंजर का नाम शामिल होना जरूरी है, जिसके Nominee दावा पेश करना चाहते हैं।
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